नियम और संगठन संरचना

संगठनात्मक संरचना एवं नियमावली

भारतीय किसान यूनियन (अन्नदाता) की संगठनात्मक संरचना और नियमावली, सदस्यों के कर्तव्य, समितियों और कार्य प्रणाली को स्पष्ट रूप से दर्शाती है।

1️⃣ राष्ट्रीय स्तर

  • राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा राष्ट्रीय समिति का गठन किया जाएगा।
  • राष्ट्रीय अध्यक्ष सभी राज्य अध्यक्षों तथा महिला प्रकोष्ठ, युवा प्रकोष्ठ, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ एवं अन्य विशेष प्रकोष्ठों के राष्ट्रीय अध्यक्षों की नियुक्ति करेंगे।

2️⃣ राज्य स्तर

  • प्रत्येक राज्य अध्यक्ष द्वारा राज्य समिति का गठन किया जाएगा।
  • राज्य अध्यक्ष अपने राज्य में जिला, मंडल एवं महानगर समितियों की स्थापना करेंगे।
  • राज्य अध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ, युवा प्रकोष्ठ, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ एवं अन्य विशेष प्रकोष्ठों के राज्य अध्यक्षों की नियुक्ति करेंगे।

3️⃣ प्रकोष्ठ संरचना

  • युवा प्रकोष्ठ एवं अन्य प्रकोष्ठों के अध्यक्ष अपने-अपने जिला, मंडल एवं महानगर अध्यक्षों की नियुक्ति करेंगे।

4️⃣ जिला / मंडल / महानगर स्तर

  • मंडल / जिला / महानगर अध्यक्ष तहसील एवं ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्ति करेंगे।

5️⃣ समिति गठन

  • राष्ट्रीय, राज्य, मंडल, जिला, महानगर, युवा प्रकोष्ठ एवं महिला प्रकोष्ठ सहित सभी प्रकोष्ठ 51 सदस्यों की समिति बना सकते हैं।
  • आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्रीय अध्यक्ष की स्वीकृति से समिति का विस्तार किया जा सकता है।
  • नियुक्ति के उपरांत सभी अध्यक्षों को एक माह के भीतर अपनी समिति का गठन कर राज्य/राष्ट्रीय कार्यालय में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

6️⃣ सदस्यता नियम

  • कोई भी मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति जिसकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक हो, संघ का कार्यकर्ता बन सकता है।
  • कार्यकर्ता बनने हेतु ₹100 वार्षिक प्राथमिक सदस्यता शुल्क अनिवार्य होगा।
  • सक्रिय सदस्य बनने के लिए ₹500 वार्षिक शुल्क देना अनिवार्य होगा।

7️⃣ सदस्यता लक्ष्य

  • राष्ट्रीय पदाधिकारी को न्यूनतम 100 प्राथमिक सदस्य एवं 50 सक्रिय सदस्य बनाना अनिवार्य होगा।
  • राज्य पदाधिकारी को न्यूनतम 50 प्राथमिक सदस्य एवं 25 सक्रिय सदस्य बनाना आवश्यक होगा।
  • जिला / महानगर / युवा प्रकोष्ठ / अन्य प्रकोष्ठ पदाधिकारी को न्यूनतम 25 प्राथमिक सदस्य एवं 15 सक्रिय सदस्य बनाना अनिवार्य होगा।

8️⃣ अनुशासन एवं निष्कासन प्रक्रिया

  • किसी भी कार्यकर्ता या पदाधिकारी को हटाने से पूर्व संबंधित अध्यक्ष द्वारा एक सप्ताह का नोटिस दिया जाएगा।
  • नोटिस अवधि के बाद मामला अनुशासन समिति एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।
  • इस विषय पर अंतिम निर्णय राष्ट्रीय अध्यक्ष का होगा।

9️⃣ बैठक नियम

  • महानगर, जिला, राज्य, राष्ट्रीय, युवा प्रकोष्ठ एवं सभी प्रकोष्ठों (महिला प्रकोष्ठ सहित) की मासिक बैठक अनिवार्य होगी।
  • बैठक का एजेंडा एवं निर्णय राज्य/राष्ट्रीय कार्यालय को भेजना अनिवार्य होगा।
  • सामान्यतः बैठक की सूचना एक सप्ताह पूर्व दी जाएगी, परंतु आपात स्थिति में बैठक कभी भी बुलाई जा सकती है।

🔟 सम्मेलन व्यवस्था

  • प्रत्येक तीन वर्ष में राज्य समिति के निर्णय एवं राष्ट्रीय समिति की सहमति से राज्य स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया जाएगा।
  • इस सम्मेलन में सक्रिय सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से राज्य अध्यक्ष का चुनाव किया जाएगा।
  • प्रत्येक दो वर्ष में राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित होगा।
  • सम्मेलन का स्थान राष्ट्रीय समिति द्वारा सभी राज्य अध्यक्षों की सहमति से निर्धारित किया जाएगा।

1️⃣1️⃣ संगठन का ध्वज एवं प्रतीक

  • भारतीय किसान यूनियन इंडिया का ध्वज हरे रंग का होगा।
  • ध्वज पर आधिकारिक लोगो अंकित होगा, जो गोलाकार होगा।
  • लोगो में भारत का मानचित्र, खेत जोतते बैलों की जोड़ी, गेहूँ की दो बालियाँ एवं चारों ओर “भारतीय किसान यूनियन इंडिया” अंकित होगा।

1️⃣2️⃣ भ्रमण व्यवस्था

  • राष्ट्रीय या राज्य पदाधिकारी के जिले के दौरे पर भोजन एवं प्रेस वार्ता की व्यवस्था संबंधित जिला एवं महानगर समिति द्वारा की जाएगी।

1️⃣3️⃣ पहचान पत्र

  • प्रत्येक सक्रिय सदस्य के पास संघ का पहचान पत्र होना अनिवार्य है।
  • पहचान पत्र की वैधता अवधि एक वर्ष होगी।